ईएसआईसी की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण राहत प्रदान की गई है।#IndiaFightsCorona #CoronaVirus #ESIC pic.twitter.com/lvIvNyfP8e
— ESIC #StayHome #StaySafe (@esichq) August 24, 2020
ईएसआईसी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में नई राहत
- बीमाकृत व्यक्ति को अपनी बेरोजगारी से ठीक पहले न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के लिए बीमा योग्य रोजगार में रहना चाहिए और उसके द्वारा बेरोजगारी से ठीक पहले के अंशदान अवधि में 78 दिनों के अंशदान तथा बेरोजगारी से पहले 2 वर्षों में शेष तीन अंशदान अवधि में से एक अंशदान अवधि में न्यूनतम 78 दिनों का भुगतान किया गया होना चाहिए|
- बेरोजगारी की तारीख से 30 दिनों के बाद राहत भुगतान देय होगी
- बीमाकृत व्यक्ति के दावे को उसके नियोक्ता द्वारा अग्रेषित करने की आवश्यकता नहीं होगी, दावा ऑनलाइन सीधे शाखा कार्यालय में जमा किया जा सकता है और नियोक्ता के साथ दावे का सत्यापन शाखा कार्यालय के स्तर पर किया जाएगा| दावा प्राप्त होने से 15 दिनों के भीतर बीमा कृत व्यक्ति के बैंक खाते में इसका भुगतान किया जाएगा| आधार का उपयोग बीमा कृत व्यक्ति की पहचान के लिए किया जाएगा|
- अधिकतम 90 दिनों की बेरोजगारी के लिए पिछले चार अंशदान अवधि के दौरान औषत प्रतिदिन कमाई के 50% तक का भुगतान इस राहत योजना में किया जाएगा|
कब से कब तक लागू रहेगा परिवर्तित नियम
24 मार्च 2020 के बाद से नौकरी गंवाने वाले ईएसआईसी योजना में शामिल लोगों को अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत सरकार द्वारा तीन माह तक औसत वेतन का 50% भुगतान किया जाएगा| न्यूनतम 30 दिन तक बेरोजगार रहने पर मिलेगा योजना का लाभ| यह नए नियम 31/12/2020 तक लागू रहेंगे|
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