COVID-19 से लड़ने में ESIC का योगदान
1. बीमाकृत व्यक्तियों को टाईअप अस्पतालों से सभी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति
जिन ईएसआईसी अस्पतालों को कोविड-19 के इलाज के लिए समर्पित कर दिया गया है वहां ईएसआईसी ने उस अवधि के दौरान निर्धारित द्वितीयक/ एसएसटी /परामर्श/ प्रवेश/ जांच प्रदान करने के लिए बीमाकृत व्यक्तियों और हितलाभार्थियों को टाईअप अस्पतालों से चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है| ईएसआईसी लाभार्थी अपनी पात्रता के अनुसार टाईअप अस्पतालों में रेफरल पत्र के बिना आपातकालीन एवं सामान्य चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकते हैं|
2. चिकित्सा हितलाभ कार्ड की वैधता समाप्त होने पर भी लाभार्थियों को मिलेगा चिकित्सा हितलाभ
नियम 60-61 के अंतर्गत स्थायी नि:शक्तता के कारण बीमा योग्य रोजगार से बाहर होने वाले बीमाकृत व्यक्तियों और 1 वर्ष के लिए अग्रिम एकमुश्त अंशदान के भुगतान पर सेवानिवृत्त बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा हितलाभ प्रदान किया जाता है|
लॉक डाउन की वर्तमान परिस्थितियों में ऐसे कई मामले हो सकते हैं, जिनमें लॉक डाउन के कारण वार्षिक एक मुस्त अंशदान जमा न कर पाने के कारण इन लाभार्थियों के चिकित्सा हितलाभ कार्ड की वैधता समाप्त हो गई है| अतः ऐसे लाभार्थियों को दिनांक 30/06/2020 तक कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नियम 60 और 61 के अंतर्गत चिकित्सा हितलाभ प्राप्त करने की अनुमति दी गई है|
3.ESIC अंशदान फाइल करने की समय सीमा में विस्तार
ईएसआईसी ने आयोजकों को राहत के रूप में फरवरी और मार्च का अंशदान फाइल करने की समय सीमा बढ़ाकर अब 15 मई कर दी है| विस्तारित अवधि के दौरान स्थापना के ऊपर कोई दंड अथवा ब्याज अथवा हर्जाना नहीं लगाया जाएगा|
4.प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने की अनुमति
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (esic) लाभार्थियों को लाक डाउन के दौरान प्राइवेट औषधि विक्रेताओं (केमीस्टों) से दवा खरीदने और बाद में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा उसके प्रतिपूर्ति किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है|
5.कुछ ESIC अस्पतालों को कोविड-19 के इलाज के लिए समर्पित
कोरोनावायरस पीड़ित मरीजों के उपचार हेतु तथा मेडिकल सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देशभर में कुछ ईएसआईसी अस्पतालों को डेडीकेटेड कोविड-19 अस्पताल बनाए गए हैं, जिससे देश को कोरोनावायरस से लड़ने के लिए ईएसआईसी द्वारा एक बहुत बड़ा सहयोग मिला है|
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